बलात्कार व एकट्रोसिटी एक्ट में आरोपी दोषमुक्त

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जनपथ टुडे, डिंडोरी, 2 जनवरी 2021, आज विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज डिंडोरी में अपराध क्रमांक 171/2019 सत्र प्रकरण क्रमांक scatr/14/19,धारा 376 भारतीय दंड संहिता एवं धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अभियुक्त कमलेश नंदा पिता राजकुमार उम्र 28 वर्ष निवासी दानीटोला थाना घुघरी को आरक्षी केंद्र समनापुर अंतर्गत ग्राम खुड़िया में अभियोकत्री के साथ उसकी इच्छा व सहमति के बिना शादी का प्रलोभन देकर लैंगिक अपराध, बलात्कार कारित करने के आरोप में माननीय न्यायाधीश आर एस कनौजिया द्वारा आरोपों को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर आरोपी को दोषमुक्त किया गया। अभियुक्त की ओर से पैरवी अधिवक्ता इरफान मलिक एवं के के वर्मे में द्वारा की गई।


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