अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयुक्त आदिवासी विकास का आदेश

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जनपद टुडे, 4 जनवरी 2021, भोपाल, कमिश्नर आदिवासी विकास मध्य प्रदेश द्वारा सभी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास मध्य प्रदेश एवं समस्त जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग मध्य प्रदेश को आदेशित किया गया है। कि विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया निर्धारित टाइम टेबल के अनुसार पूरी करें।

आदेश में लिखा है कि ‘राज्यशासन के आदेशानुसार हाई /हायर सेकेंडरी विद्यालयों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को मार्गदर्शन हेतु पालक की सहमति के साथ विद्यालयों में उपस्थित होने के अनुमति दी गई है एवं विद्यार्थियों को विषय से संबंधित कठिनाइयों के मार्गदर्शन हेतु रिक्त पदों के विरुद्ध शिक्षकों की व्यवस्था हेतु निर्देश दिए गए हैं।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी संदर्भित पत्रानुसार विद्यार्थियों की उपस्थिति के आधार पर विभागीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था निम्नानुसार समय सारणी अनुसार सुनिश्चित करें।

संस्था प्रमुख द्वारा की जाने वाली गतिविधियां एवं अंतिम तिथि

विद्यालय में पूर्व से उपलब्ध पैनल से विगत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक को आमंत्रित करना: 05.01.2021

गत वर्ष कार्यरत अतिथि शिक्षक से असहमति की स्थिति अथवा विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में जीएफएमएस पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करना: 07.01.2021

ऑनलाइन ज्वाइन करना 09.01.2021

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