पत्नी को जलाकर मारने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
जनपथ टुडे, उमरिया (Court & Crime) 5 जनवरी 2021, थाना मानपुर में दिनांक 6.7. 2017 को मृतिका के भाई शिकायत दर्ज करवाई की उसकी बहन मृतका की शादी करीब 8 वर्ष पूर्व अभियुक्त के साथ हुई थी जिसका एक बच्चा एवं एक बच्ची है। अभियुक्त द्वारा रात्रि 2:30 बजे मोबाइल से सूचना दी कि उसकी बहन जल कर मर गई है, तब वह सुबह 6:00 बजे मृतिका के ससुराल पहुंचा तो देखा कि वह एक चारपाई के नीचे जली हुई मृत अवस्था में पड़ी थी चारपाई की निवार जली हुई थी। सूचना करता के द्वारा उक्त अभियुक्त की शिकायत दर्ज कराए जाने थाना मानपुर अपराध क्रमांक एवं धारा 174 के अंतर्गत कायम कर जांच में लिया गया जांच के दौरान घटना स्थल का नक्शा व शव का पंचनामा तैयार किया गया तथा घटनास्थल से कई वस्तुएं ली गई तथा साक्षीयो व परिजनों के कथन लिए गए उक्त संपूर्ण मर्ग जांच में अभियुक्त के द्वारा मृतिका के हाथ पैर में रस्सी से बांधकर उसे मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर हत्या किए जाने के साक्ष्य पाए जाने पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानपुर में धारा 302, 201 भादंसं का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
माननीय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं ₹3000 का अर्थदंड तथा भादस. की धारा 201 के अंतर्गत 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹2000 का अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन की ओर से उक्त प्रकरण में प्रभावी संचालन एवं सशक्त पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती अर्चना मरावी तथा अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुशील शुक्ला द्वारा की गई।