
महिलाकर्मी से छेड़छाड़ के मामले में थानेदार(टी आई) को नहीं मिली जमानत
जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते है फरार थानेदार
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 24 जुलाई 2020, विगत 17 जुलाई को डिंडोरी में पदस्थ एक महिला पुलिस कर्मी द्वारा शहपुरा थाने के थाना प्रभारी हेमंत वर्वे के खिलाफ उसके घर में घुस कर छेड़छाड़ करने और जबरन शादी करने के लिए दबाव बनाने को लेकर मामला दर्ज करवाया गया था।
महिला पुलिस आरक्षक की शिकायत पर तत्काल हरकत में आकर पुलिस विभाग ने कोतवाली डिंडोरी में विभिन्न धाराओं पर प्राथमिकी दर्ज की गई था तथा आरोपी टीआई को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद उक्त थाना प्रभारी फरार हो गए थे और उसके आवास को सील कर दिया गया था। 22 जुलाई को थानेदार हेमंत वर्वे के वकील ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश माननीय आर एस कनौजिया के समक्ष लगाई गई थी, जिस पर लोक अभियोजक शिव कुमार तिवारी द्वारा आपत्ति जताई गई, माननीय न्यायालय द्वारा थाना प्रभारी की जमानत याचिका खरिज कर दी गई।
कोर्ट में आरोपी थानेदार के वकील ने पूरा मामला पैसों के लेनदेन का बताए हुए उक्त महिला कर्मी द्वारा झूठा बताया और अग्रिम जमानत का निवेदन किया, माननीय न्यायालय को तर्क दिया कि झूठे आरोप लगाए गए तथा सिटी कोतवाली में साजिश के तहत मामला दर्ज करवाया गया है शासकीय अभिभाषक ने उक्त आवेदन का विरोध करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया और आवेदन खारिज़ करने के लिए अपने तर्क दिए विचारणोंपरांत माननीय न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है
फिलहाल निलंबित टी आई हेमंत वर्वे फरार है, अब जमानत के लिए उनके हाई कोर्ट में आवेदन की उम्मीद जानकर बताते है।