
जबलपुर अनलॉक “विराम” / टोटल लॉक डॉउन 31 से 3 अगस्त सुबह 5 बजे तक
- जनपथ टुडे, जबलपुर 30 जुलाई 2020, जिला कलेक्टर जबलपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जिले में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक टोटल लॉक डॉउन के आदेश जारी किए गए है। इस दौरान जबलपुर शहर और जिले में क्या क्या खुला रहेगा और किन किन पर प्रतिबंध रहेगा, पूरा विवरण इस प्रकार है :-
दिनांक 29 जुलाई 2020 को जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार, कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पत्र संख्या 210/2020 / C-1 भोपाल में दिए गए निर्देश दिनांक 20.07.2020 मध्य प्रदेश, गृह विभाग, मंत्रालय, गोपाल की सरकार और सूची संकट प्रबंधन समूह में दिनांक 31.07 .2020 शुक्रवार शाम 07 बजे से 03.08.2020 तक सोमवार 05:00 पूर्वाह्न तक , अनलॉक -2 के तहत दिए गए छूट के तहत विराम दिया गया है। जबलपुर जिले की सीमा के तहत, इस प्रकार से है,
1. एक विराम में किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, घर से अनावश्यक निकास की अनुमति नहीं दी जाएगी।
2. आवश्यक वस्तुओं की दुकानें जैसे दूध की दुकानें, अस्पताल, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी आदि खुली रहेंगी और इनके अलावा अन्य आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी की व्यवस्था अपरिवर्तित रहेगी।
3. जनरल स्टोर, फल, सब्जी आदि की दुकानें / निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे।
4. दोपहिया और चार पहिया वाहनों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगा।
5, केंद्र / राज्य सरकार के सभी सरकारी कार्यालय 31,7.2020 से 03/08 / 2020 तक पूरी तरह से बंद रहेंगे, लेकिन सरकारी विभागों में सबसे आवश्यक सेवाएं जैसे – नगर निगम, पुलिस , राजस्व, स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, नगर सेना, आपदा प्रबंधन, पेयजल, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदि के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को केवल आपातकालीन ड्यूटी के लिए छूट दी जाएगी। उनके लिए पहचान पत्र (आई कार्ड) अपने साथ ले जाना अनिवार्य होगा।
6. स्वास्थ्य आपातकाल की स्थिति में उपयोग किए जाने वाले निजी वाहन मुक्त रहेंगे।
7. फ्लाइट उड़ानों के लिए यात्रा टिकट और ट्रेन से आने वाले यात्रियों को ई-पास माना जाएगा। हवाई अड्डे और रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले यात्री अपने वाहनों में सवार हो सकेंगे। शहर बस सेवा, निजी बसें, ऑटो, टैक्सी, कैवस, ई-रिक्शा पूरी तरह से बंद रहेंगे।
8. लॉज, धर्मशाला के कर्मचारी अपने कार्यस्थल में काम करने के लिए इस विराम से मुक्त होंगे, लेकिन कर्मचारियों को अपने साथ एक पहचान पत्र (आईडी कार्ड) रखना आवश्यक होगा।
9. सभी गैर-जरूरी गतिविधियां (शराब की दुकानों सहित) को इस अवधि में तक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।
10. केंद्रीय उत्पाद कारखाने जैसे – जीसीएफ , OFK C.O.D. , GCF, 506 सेना बेस कार्यशाला, और नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत रिछाई अधारताल में स्थित औद्योगिक संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे
11. बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी एटीएम केवल खुला रहेगा।
इस आदेश की पुनरावृत्ति और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जो कि पैरा 51 से 60 तक निरुता आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का शिकार है और धारा 188 और भारतीय दंड संहिता के अन्य सभी कानूनी प्रावधानों के तहत है। आदेश दिनांक 31.7.2020 शुक्रवार को शाम 7 बजे से, 03.08.2020 की सुबह ०५.०० बजे तक प्रभावी रहेगा। 03.08.2020 को, 05.00 बजे के बाद, पहले के आदेशों के तहत कार्यालय द्वारा जारी विभिन्न अनुवर्ती कोविद -19 के नियमों के अनुसार प्रभावी होंगे।
जबलपुर जाने वालो के लिए जिले में लागू इन प्रतिबंधों और बाजार व अन्य सेवाओं के बंद रखे जाने संबंधी आदेश की जानकारी होना आवश्यक है।