नौकरी दिलाने के झांसा देने वाले तीन आरोपी पहुंचे जेल

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शासकीय नौकरी के नाम पर चार चार लाख रुपए लेने वालों की जमानत याचिका निरस्त

जनपथ टुडे, जबलपुर, 26 सितम्बर 2020, आवेदक राहुल यादव एवं संतोष झारिया भीटा टेंमर जबलपुर के निवासी हैं दोनों डाॅ पुरुषोत्तम यादव जो कि नई बस्ती कजरवाड़ा में रहता हैं उसने राहुल एवं संतोष से 4-4 लाख रूपये लिए तथा दोनों को धोखे से 6 महीने तक फर्जी जाॅब कराते रहे। दोनों पब्लिक मेडिकल एजुकेशन मध्यप्रदेश में छः महीने तक कार्यरत रहे।

झांसा देने वाले पुरुषोत्तम यादव, तुकाराम नामदेव व देबू चौधरी के विरूध्द लिखित शिकायत थाना गोराबाजार में की जिस पर थाना गोराबाजार में अपराध क्रमांक 27/2020 व धारा 420,120 बी भादावि का अपराध पंजीबध्द कर विवेचना में लिया। विवेचना उपरांत आरोपीयो को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री स्वाती राहौरा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती शोभना पटेल ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपीगणों को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर न्याय निर्णय में विलंबकारित कर सकते है, जिससे समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगणों का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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