गांजा तस्कर को पांच वर्ष का सश्रम कारावास, 50 हजार रू. अर्थदण्ड

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जनपथ टुडे,डिण्डौरी , 6 नवम्बर 2020, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना बजाग के अपराध क्रमांक 298/13 के आरोपी रामसिंह पिता प्रेमसिंह बंजारा उम्र 25 वर्ष निवासी परसेल जिला डिण्डौेरी को सहआरोपी के साथ 10 किलोग्राम गांजा अवैध रूप से परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा जप्त करते हुए अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । उक्त मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा धारा 8(सी) सहपठित धारा 20(बी)(ii)(सी) स्वापक औषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अंतर्गत आरोपी रामसिंह बंजारा को 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया ।

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