351 लीटर अवैध शराब परिवहन करने वाले की आरोपी की जमानत निरस्त

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जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 5 दिसम्बर 2020, मीडिया सेल अभियोजन डिण्डौरी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना बजाग के अपराध क्रमांक 12/20 के आरोपी गणेश दीप पिता आनंद दीप उम्र 35 वर्ष निवासी हॉस्पिटल सेक्टर 9 भिलाई छत्तीसगढ को दिनांक 16/01/2020 को पडरियाडोंगरी तिराहे में वाहन क्रमांक सी.जी. 07 एम.बी. 8072 में अवैध देशी शराब 351लीटर परिवहन करते हुए जप्ते किया। उक्त मामले में आरोपी की जमानत आवेदन पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी द्वारा आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त किया।

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