
नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 11 दिसंबर 2020, न्यायालय श्रीमान् विक्रम सिंह अपर सत्र न्यायाधीश सिहोरा जिला जबलपुर (म.प्र.) की न्यायालय से दिनांक 09/12/2020 को पाॅक्सो एक्ट के प्रकरण में आरोपी विनोद चौधरी , प्र. क्र. 70/2020 में धारा 376(2) एवं धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाकर गुरूत्तर दंड धारा 376(2) भादवि में होने से आरोपी विनोद iचौधरी को धारा 376(2) भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी (सहा. मीडिया सेल प्रभारी) सिहोरा अजय दुबे के द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री कक्षा 7 वीं में पढती है, करीब 3 साल पहले अभियोक्त्री की मां उसके पिता की मारपीट से तंग आकर मर गई थी। अभियोक्त्री के पिता जेल चले गये थे तथा जेल से छूटने के बाद करीब 1 साल से उसके पिता रोज रात में जबरदस्ती डरा धमका कर अभियोक्त्री के साथ दैहिक शोषण किया करते थे। अभियोक्त्री द्वारा थाना गोसलपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में मामले की पैरवी अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा की गई एवं प्रकरण के 18 साक्षियों को न्यायालय मे परीक्षित कराया गया।
अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी विनोद कुमार शर्मा के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी विनोद चौधरी , प्र. क्र. 70/2020 में धारा 376(2) एवं धारा 6 पाॅक्सो एक्ट के अपराध में दोष सिद्ध पाकर गुरूत्तर दंड धारा 376(2) भादवि में होने से आरोपी विनोद चौधरी को धारा 376(2) भादवि में आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया गया।