रेत का ओवरलोड परिवहन के आरोपी को सजा

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जनपथ टुडे, (Cort – Crime) थाना सौंसर के इस्‍तगासा क्रमांक 35/2020  धारा- 113/194 (1) ,130/177 (3) मोटर यान अधिनियम के आरोपी अब्‍दुल राजिक पिता मोहम्‍मद इ्स्‍माईल उम्र-57 वर्ष निवासी रहमतनगर अमरावती महाराष्‍ट्र , को माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सौंसर श्रीमान पुष्‍पराजसिंह उइके, द्वारा  न्‍यायालय उठने तक के कारावास से और 38500/- रूपये के जुर्माना से दंडित किया , प्रकरण में प्रवीण श्रीवास्‍तव सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सौंसर के द्वारा पैरवी की गई।

घटना का विवरण

थाना सौसर द्वारा दिनांक 03/12/2020 को रात्रि 23:30 बजे कस्‍बा भ्रमण के दौरान वाहन क्रमांक एम.एच-40 बी.एल. 4284 को चैक किया गया। जिसमें ओवरलोड रेत भरी हुई थी दस्‍तावेज मांगने पर पेश नहीं किया गया,धर्मकांटे पर काटा कराने पर 42 टन रेत पाई गई  जबकि वाहन की 33 टन परिवहन की अनुमति थी ,चालक द्वारा बाद में मोबाईल पर रॉयल्‍टी एवं अन्‍य दस्‍तावेज दिखाये गये ट्रक में ओवरलोड रेत होने एवं मौके पर दस्‍तावेज पेश नहीं करने के कारण थाना पुलिस सौंसर द्वारा इस्‍तगासा तैयार कर न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया था।

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