
कुप खनन पर रोक के बाद भी जारी है खनन कार्य
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 3 अप्रैल 2022, अधिनियम 1986 की धारा 3 एव मध्यप्रदेश पेयजल परीक्षण (संसोधित) अधिनियम 2002 के प्रदत्व अधिकारों का प्रयोग करते सम्पूर्ण जिले को जल अभाव ग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। यह आदेश 24 मार्च 2022 से 30 जून 2022 तक प्रभावशील रहेगा। निजी नलकूप व हैंडपंप के खनन पर प्रतिबंध रहेगा।
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि जिले में अल्पवर्षा होने के कारण ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की समस्या उत्पन्न होने की संभावना है। अल्प वर्षा को देखते हुए जिले में पेयजल सुरक्षित रखने के लिए
पीएचई विभाग द्वारा समस्त विभागों को आदेश की प्रति भेज दी गई।
नलकूप खनन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने के आदेश अब तक मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक नहीं किए जाने से जिले में फिलहाल खुलेआम बोर खनन का कार्य जारी है। नाम न बताने की शर्त पर बोरिंग मशीन के संचालक ने बताया कि पीएचई विभाग अथवा जिला प्रशासन से अब तक इस संबंध में उन्हें कोई सूचना या आदेश अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके चलते अभी बोरिंग का कार्य किया जा रहा है। जबकि बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा खनन कार्य पर रोक लगाई जा चुकी है और इस स्थिति में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। प्राय लोग गर्मियों में ही खनन करवाते है जिससे अधिकतम नीचे तक खनन किया जा सके और गर्मियों में भी पानी की उपलब्धता बनी रहे।