
घरेलू हिंसा में पति को 1 वर्ष का सश्रम कारावास 10000 का जुर्माना
जनपद टुडे,डिंडोरी, 10 फरवरी 2021, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी डिंडोरी के न्यायालय ने घरेलू हिंसा पर एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त नंदू सिंह राठौर पिता सीता राम राठौर निवासी ग्राम छांटा को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 सहपाठी धारा 18 19 20 एवं 22 की आदेश की अवहेलना का दोषी पाते हुए धारा 31 के तहत 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया है।
पीठासीन अधिकारी श्रीमती बिंदिया पाठक ने परिवादी ममता बाई के परिवाद पत्र पर विचारोपरांत यह निर्णय पारित किया है पूर्व में न्यायालय द्वारा अभियुक्त नंदू सिंह राठौर पिता सीता राम राठौर निवासी ग्राम छांटा को ₹3000 प्रतिमाह एवं ₹25000 की क्षतिपूर्ति की राशि परिवादी ममता को निर्णय दिनांक से 2 माह के भीतर अदा किए जाने हेतु आदेशित किया गया था जिस पर असफल रहने पर परिवादी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषि राम दुर्वासा द्वारा परिवाद पत्र प्रस्तुत कर परिवादी को न्याय दिलाने के लिए पैरवी की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय पारित हुआ है परिवादी ममता बाई की ओर से पैरवी जिला अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता ऋषिराम दुर्वासा जी ने की, संभवतः यह जिले का पहला घरेलू हिंसा प्रकरण हैं, जिसमें अभियुक्त को दंडित किया गया है।