
अवैध रेत परिवहन करने वाले आरोपियों का नहीं मिली जमानत
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 10 फरवरी 2021, सहायक मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी प्रमोद कुमार पटेल द्वारा बताया गया कि, थाना मेंहदवानी के अपराध क्रमांक 07/2021 के आरोपी हरिलाल मरावी पिता फूलसिंह उम्र 33 वर्ष एवं आरोपी रमेश बघेल पिता तुलसीदास उम्र 33 वर्ष द्वारा दिनांक 10/01/2021 को पिकअप 407 वाहन क्रमांक एम पी 51 जी 0421 में अवैध चोरी की रेत परिवहन करते हुए पुलिस द्वारा जप्त कर धारा 379, 414, 34 भादवि, धारा 4, 21 खान अधिनियम एवं धारा 130(3), 177, 115/90(2), 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
उक्त मामले की आरोपियों की जमानत पर श्री प्रमोद कुमार पटेल सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शहपुरा द्वारा विरोध करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शहपुरा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त करते हुए आरोपियों को जेल भेजा गया।