बेटी से बलात्कार के आरोपी पिता को 15 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपये का जुर्माना

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जनपथ टुडे, जबलपुर, 11 फरवरी 2021, न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा जबलपुर के द्वारा आरोपी पिता थाना पनागर के अपराध क्रमांक 239/2018 धारा 376(2)(एफ) भादवि में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।

दिनांक 17/03/2018 को अभियोक्त्री की मां अपना इलाज कराने ग्राम पठरा डॉक्टर के पास गई थी। रात हो जाने के कारण उसका बड़ा भाई मां को लेने ग्राम पठरा चला गया और उसका छोटा भाई मामा जी के यहां दूसरे गांव गया हुआ था। वह और उसका आरोपी पिता झोपड़ी में थे, उसी रात्रि में उसने व आरोपी ने खाना खाया तथा खाना खाने के बाद वह सो गई थी। तभी रात्रि करीब 12:00 बजे आरोपी भी उसके पास आकर लेट गया और उसके कपड़े उतारने लगा जिससे उसकी नींद खुल गई। तब आरोपी ने अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया जिस कारण वह चिल्ला नहीं पाई फिर आरोपी द्वारा उसके कपड़े उतार कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया गया और घटना के बारे में किसी को बताने से मना किया। उस समय वह बहुत डर गई थी। दूसरे दिन दिनांक 18/03/2018 को उसकी मां और भाई इलाज करा कर वापस आए तब उसने उन्हें घटना के बारे में जानकारी दी और रिपोर्ट दर्ज कराने थाने में उपस्थित हुई।

फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना पनागर के अपराध क्रमांक 239/2018 अंतर्गत धारा 376(2)(4), 376(2)(एफ), 376(2)(एन) भादवि एवं 5, 6 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रभारी उपसंचालक अभियोजन श्री शेख वसीम के निर्देशन में अभियोजन की ओर से श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक/अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गई। श्री अजय जैन द्वारा न्यायालय में कुल 09 साक्षियो को परीक्षित कराया गया।

श्री अजय जैन विशेष लोक अभियोजक /अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) श्रीमती ज्योति मिश्रा जबलपुर के द्वारा आरोपी पिता थाना पनागर के अपराध क्रमांक 239/2018 धारा 376(2)(एफ) भादवि में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।



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