
हाईटेंशन लाइन के नीचे लापरवाहीपूर्वक सेंटिंग कार्य करवाने पर 6 माह सश्रम कारावास
जनपथ टुडे, जबलपुर, 17 फरवरी 2021, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर म.प्र. के द्वारा आरोपी हाजी राउब थाना गोहलपुर को धारा 304 ए भादवि के तहत 6 माह सश्रम कारावास एवं तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया।
यह है मामला
दिनांक 09/01/2012 को करीब 3: 45 बजे अंसार नगर मस्जिद गोहलपुर स्थित मकान की छत पर, जिसके ऊपर से हाईटेंशन तार गुजरती थी, वहां पर आरोपी द्वारा लोहा बंधवाई का कार्य लापरवाहीपूर्वक व्यक्तियों के माध्यम से करवाया जा रहा था l इस दौरान लोहे की राड हाईटेंशन तार के संपर्क में आने पर करंट लगने करंट लगने से मोहम्मद इरशाद हुसैन की मृत्यु हो गई तथा मोहम्मद अली उर्फ बुल्ले को चोट आईl
उक्त घटना की रिपोर्ट पर आरोपी हाजी राउब के विरुद्ध धारा 337, 304 ए भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया l विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया l जिला अभियोजन अधिकारी श्री शेख वसीम के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा मामले में सशक्त पैरवी की गईl श्रीमती ज्योति शर्मा द्वारा न्यायालय में कुल 3 साक्षियों को परीक्षित कराया गयाl
श्रीमती ज्योति शर्मा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर म.प्र. द्वारा आरोपी हाजी राउब थाना गोहलपुर को धारा 304 ए भादवी में 06 माह सश्रम कारावास एवं ₹3000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया।