
गांजा तस्करों को हुई जेल
5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 27 फरवरी 2021, मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, थाना गाडासरई के अपराध क्रमांक 141/19 के आरोपी मंगरू पिता मिट्ठू यादव उम्र 29 वर्ष एवं राजेश पिता मूलचंद यादव उम्र 22 वर्ष दोनों निवासी गोरखपुर थाना डिण्डौरी को पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना मिलने पर सागरटोला चौराहे पर नाकाबंदी कर मोटर-साईकिल में 10.130 किलो ग्राम गांजा ले जाते हुुुए पकड़ा। मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आरोपियों को धारा 8सी सह 20(ख)(ii)(आ) सह 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रू0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया।