
महिला अधिकारी ने प्राचार्यो को पोर्न वीडियो भेजा, सस्पेंड – शिक्षा विभाग
जनपथ टुडे, जबलपुर, 13 मार्च 2021, संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ एक महिला अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि 28 दिसंबर 2020 को उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं प्राचार्यो को व्हाट्सएप ग्रुप में पोर्न वीडियो पोस्ट किया था। कमिश्नर ऑफ डायरेक्टरेट आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने महिला अधिकारी के इस काम को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होकर गंभीर कदाचार की श्रेणी में मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया है।
Commissioner of the directorate of public instruction (डीपीआई) की तरफ से निलंबन का आदेश जारी हुआ है। उनको निलंबन की अवधि में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया है। विभाग ने माना कि प्रारंभिक स्तर पर महिला अधिकारी ही अश्लील क्लिप को ग्रुप में डालने के लिए दोषी हैं। महिला अधिकारी का कहना है कि यह पोस्ट उसने नहीं किया बल्कि यह किसी की शरारत है।
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में महिला अधिकारी को दोषी पाया गया है और उन्हें मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 09 एक के तहत सस्पेंड करके मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यदि विभागीय कार्यवाही के दौरान महिला अधिकारी खुद को निर्दोष प्रमाणित नहीं कर पाती है उनकी सेवा समाप्त हो सकती है।