भोपाल कोर्ट में आम नागरिकों का प्रवेश प्रतिबंधित कोविड गाइडलाइन जारी

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जनपथ टुडे, भोपाल 22 मार्च 2021, मान. उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार कोविड-19 संक्रमण की तीव्रता को देखते हुए न्यायालय परिसर में भीड़ की रोकथाम के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा ने जिला न्यायालय भोपाल एवं सिविल न्यायालय बैरसिया में 22 मार्च को आगामी आदेश तक सभी न्यायालयों में प्रकरणों की सुनवाई का समय निर्धारित किया है। साथ ही न्यायालय दिवसों पर कौन से प्रकरण रखे जाएं इसके संबंध में दिशा निर्देशों भी जारी कर दिए हैं।

कोर्ट का टाइम टेबल 1 दिन में 10 से ज्यादा प्रकरण नहीं

न्यायालयों का समय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सभी विशेष न्यायाधीश सभी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालयों में 11 बजे से 2 बजे तक तथा व्यवहार न्यायाधीश वर्ग- 1 एवं वर्ग- 2 के सभी न्यायालयों /C.J.M एवं J.M.F.C. न्यायालयों में 2 से 5 तक कार्य होगा। जिला न्यायालय भोपाल एवं सिविल न्यायालय, बैरसिया स्थित सभी न्यायालयों में विशेष न्यायालय M.P./M.L.A. को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस में अधिकतम 10 प्रकरण भौतिक सुनवाई में लिए जाएंगे।

बिना आईडी प्रूफ के कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता

न्यायालय परिसर और कक्ष में कोई भी कर्मचारी अधिवक्ता या पक्षकार बिना मास्क के प्रवेश न करें और बिना मास्क के किसी को भी न्यायालय कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सभी कर्मचारीगण अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर रखेंगे और कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के कक्ष में प्रवेश न करें। कोई भी न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता, पक्षकार, कर्मचारी एवं न्यायालय में प्रवेश करने वाले संबंधित व्यक्ति न्यायालय भवन में बिना थर्मल स्क्रीनिंग कराएं एवं हाथों को धोए बिना सैनिटाइज किए बिना प्रवेश नहीं करेंगे न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्राइवेट व्यक्ति को अपना आईडी प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा।

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