
सहकारी समितियों के सभी कर्मचारियों के परिजन अनुकंपा नियुक्ति के पात्र होंगे, एक माह में दी जाएगी नियुक्ति
जनपथ टुडे, भोपाल, 7 मई 2021, कॉरोंना संकट के बीच जान जोखिम में डालकर किसानों से गेहूं खरीद करने और निशुल्क राशन वितरण का काम करने वाले सहकारी समितियों के कर्मचारियों के स्वजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिलेगी। कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर पात्रता के अनुसार 1 माह के भीतर यह नियुक्ति दी जाएगी।
वही संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के स्वजनों को भी नौकरी पर रखा जाएगा, वह नियमित नहीं होंगे। सहकारिता विभाग में सभी जिलाधिकारियों से ऐसे प्रकरणों की जानकारी मांगी है। ताकि अंतिम निर्णय जल्द हो सके। प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के नियमित कर्मचारी के निधन पर अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसके दायरे में होने कोरोना संक्रमण से होने वाली मृत्यु के मामले भी आयेगे।
प्रदेश में अभी गेहूं खरीद का काम चल रहा है कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। पर कई कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और 103 की मृत्यु हो गई है। ऐसे में कर्मचारियों में भय तो है ही उन्हें स्वजनों के भविष्य की चिंता भी सता रही है। जिसको लेकर कर्मचारियों के संगठन ने कलमबंद हड़ताल की घोषणा कर दी थी।
कर्मचारी संगठनों ने सहकारिता मंत्री से चर्चा के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया है। उधर विभाग ने मांग को जायज मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। सहकारिता आयुक्त नरेश पाल कुमार ने सभी समिति के प्रबंधक को पत्र लिखकर प्रावधान के बारे में बताया है।
उन्होंने कहा कि नियमित कर्मचारियों का कोरोना संक्रमित होने पर स्वजनों को पात्रता अनुसार 1 माह में नियुक्ति दी जाए। यदि किसी प्रकार की कोई अनुमति लेनी है उसके लिए जिले के उप एवं सहायक आयुक्त सहकारिता को अधिकृत कर दिया है। वही संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के प्रकरण में पति, पत्नी, पुत्र या अविवाहित पुत्री को विशेष परिस्थिति में दैनिक वेतनभोगी के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जावेगी। इसके लिए समितियों के संचालक मंडल या प्रशासक को निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।