
जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णयों के विरूद्ध संचालित दुकानें सील की जाएगी
क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में निर्णय
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 15 जून 2021, डिंडौरी जिले में शासन द्वारा जारी कोविड-19 के प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत दुकानें खोली जा सकेंगी। शासन के निर्देशों के तहत दाएं ओर की दुकानें एक दिवस तथा बाएं ओर की दुकानें दूसरे दिवस संचालित होंगी।
दुकानें संचालित करने के लिए व्यापारी, दुकान के कर्मचारी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को कोरोना का टीका एक सप्ताह में लगवाना अनिवार्य होगा। बिना कोरोना का टीका लगवाए दुकान संचालित किए जाने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। जिले की दुकानों का संचालन जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय अनुसार करना होगा। जिला क्राईसिस मैनेजमेंट समिति के निर्णयों का उल्लंघन करने पर दुकानें सील कर दी जाएंगी। शादी विवाह कार्यक्रम में दोनो पक्षों को मिलाकर 40 लोगों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। निर्धारित सीमा से अधिक व्यक्तियों को शामिल करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में उक्त निर्णय लिए गए।
इस अवसर कलेक्टर रत्नाकर झा, पूर्व केबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे, भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत, पूर्व विधायक दुलीचंद उरैती, नगर पंचायत उपाध्यक्ष महेश पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल, डिप्टी कलेक्टर सुश्री रजनी वर्मा, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. रमेश मरावी, अशोक कुमार अवधिया, प्रभात जैन, बृजेन्द्र दीक्षित, मंटू नायक सहित जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य मौजूद थे।