
महिला कांग्रेस अध्यक्ष के पति रामजी साहू पर FIR
धारा 420 और 407 के तहत मामला दर्ज
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 27 जुलाई 2021, व्यापार में छलकपट करने की शिकायत पर मंगलवार को सिटी कोतवाली में जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोषी साहू के पति राम जी साहू निवासी गाड़ासरई के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420 और 406 के तहत मामला दर्ज किया गया है। रामजी साहू पर एक ट्रक चावल की लाखों रुपए की राशि हजम करने के आरोप हैं।
प्राप्त जानकारी अनुसार खनूजा कॉलोनी निवासी रमेश राजपाल पिता गागन दास ने कोतवाली में शिकायत पेश की थी कि उनकी पत्नी के नाम कोहका ग्राम में राइस मिल संचालित है। जहाँ से दिनांक 5 अप्रैल 2021 को रमेश राज्यपाल ने एक ट्रक रिजेक्शन श्रेणी का चावल छत्तीसगढ़ में रायपुर के नेवरा स्थित विजय ट्रेडिंग कंपनी तक पहुंचाने रामजी साहू को सौंपा था। लगभग ₹3 लाख 37 हजार रूपए कीमत के रिजेक्शन चावल को रामजी साहू ने अपने ट्रक क्रमांक MP 20 HB 6323 में लोड करवाया और मिल संचालक रमेश राजपाल को माल सकुशल पहुंचाने का वादा किया। कुछ दिन बाद चावल की कीमत के तकाजे के लिए रमेश राजपाल ने विजय ट्रेडिंग कंपनी के नुमाइंदों को फोन किया तो, उनके होश उड़ गए। बताया गया कि चावल विजय ट्रेडिंग कंपनी तक पहुंचाया ही नहीं गया है। अमानत में खयानत की शंका पर रमेश राजपाल ने रामजी साहू से चावल के विषय में जानकारी ली तो रामजी ने चावल की कीमत अदा करने की दलील दी। जिसका भरोसा रमेश राजपाल ने कर लिया। लेकिन रामजी साहू अपनी बात पर खरा साबित नहीं हुआ और उसने व्यापार का भरोसा तोड़ते हुए चावल की कीमत ₹3,37000 डकार लिए। इस दौरान लगातार चर्चा के बाद भी माल की कीमत नहीं मिलने पर रमेश राजपाल ने पुलिस की शरण ली और शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी रामजी साहू के विरुद्ध मामला दर्ज किया। सबूत के तौर पर शिकायकर्ता रमेश ने जरूरी दस्तावेज भी पुलिस को उपलब्ध कराएं हैं।