निर्वस्त्र कर वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर वीडियो वायरल करने के आरोपी की जमानत निरस्त

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आरोपी ब्लैकमेल कर एक लाख रुपए की मांग कर रहा था

मदनमहल थाना क्षेत्र का मामला

 

जनपथ टुडे, जबलपुर, 3 सितंबर 2021, सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा पीड़िता को निर्वस्त्र कर वीडियो बनाकर वायरल करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर दी गई।

आरोपी द्वारा दिनांक 25 जुलाई 2021 को पीड़िता को अपने साथियो के साथ मिलकर बलपूर्वक निर्वस्त्र किया और उसका वीडियो बनाया गया। वीडियो वायरल न करने के एवज में 1 लाख रुपये की मांग की गई। जब पीड़िता 1 लाख रुपये न दे सकी तो आरोपीगण के द्वारा उक्त आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दिया गया। आरोपियों के विरुद्ध थाना मदनमहल में अपराध क्रमांक 340/2021 धारा 452, 354, 354 क, 354 ख, 354 ग, 327, 294, 323, 506, 147, 148, 109, 112, 114, 120 बी भादवि का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त तेज नारायण बेन को गिरफ्तार कर न्यायालय सुश्री अंजली शाह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष पेश किया गया।

शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी अजय जैन के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रानी जैन के द्वारा शासन का पक्ष रखते हुये जमानत आवेदन का विरोध करते हुये बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो आरोपी साक्ष्य को प्रभावित कर सकता हैं। साथ ही समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश जावेगा

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