
पॉक्सो एक्ट के इस्तेमाल में सावधानी बरतें: हाई कोर्ट
जनपथ टुडे 23 सितंबर 2021, कोलकाता हाईकोर्ट ने पॉक्सो कानून की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि यह कानून बच्चों को यौन अपराध से बचाने और एक सुरक्षित तंत्र स्थापित करने की उद्देश्य बनाया गया है ना कि शादी के लिए दवाब बनाने के लिए।
अदालत ने कहा अभियोजन को प्रकरण की व्यवहारिक परिस्थितियों को सावधानीपूर्वक देखना चाहिए और कार्यवाही करनी चाहिए आंख मूंदकर पास्को का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए पॉक्सो कानून नाबालिक की सहमति को कानूनी तौर पर सहमति नहीं माना जाता है एक मामले के फैसले के दौरान कोर्ट ने यह बात कही है