
MP PWD के सब इंजीनियरों को 3600 ग्रेड पे के लिए हाई कोर्ट का नोटिस जारी
जनपथ टुडे, जबलपुर, 25 सितंबर 2021, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग में कार्यरत उपयंत्रीयो को 3600 ग्रेड पे के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश शासन के सभी विभागों में वित्त विभाग के आदेश का पालन किया गया है। परंतु लोक निर्माण विभाग में नहीं किया गया है। वित्त विभाग मध्यप्रदेश ( राज्य वेतन प्रकोष्ठ) द्वारा आदेश दिनांक 7 जून 2018 द्वारा निर्माण विभाग के उपयंत्री यों को ग्रेड पे 3200 के स्थान पर 3600 किया गया था। किंतु 3 वर्ष पश्चात भी लोक निर्माण विभाग द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप विभाग सब इंजीनियर्स के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत की गई थी।
उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग, प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग को नोटिस जारी किया है एवं 6 सप्ताह में नोटिस का जवाब देने के लिए आदेशित किया गया है
ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, ट्राइबल आदि विभागों में कई वर्षों से यह लाभ दिया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 2 नया भोपाल संभाग में उक्त लाभ दिया जा रहा है। परंतु अन्य संभागों में लाभ नहीं दिया जा रहा है।