पंचायत निर्वाचन कार्य स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिर्पूक संपन्न किया जाएगा: अपर कलेक्टर

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अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों की बैठक ली

 

जनपथ टुडे, डिंडौरी, 9 दिसंबर 2021, अपर कलेक्टर डिंडौरी श्री अरूण कुमार विश्वकर्मा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को नाम निर्देशन पत्र भरने की प्रक्रिया से लेकर मतगणना की प्रक्रिया का सुचारू रूप से संपन्न कराने को कहा है। अपर कलेक्टर गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में रिटर्निग ऑफिसर एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की बैठक में उक्त निर्देश दिए।

इस अवसर पर रिटर्निंग आफिसर डिंडौरी सुश्री रजनी वर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर शहपुरा श्रीमती काजल जावला सहित सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मास्टर ट्रेनर्स मौजूद थे।

अपर कलेक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र लेने के लिए उपकेन्द्र बनाए जाएंगे। इन उपकेन्द्रों के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों के अभ्यर्थी सरपंच एवं पंच पद के लिए नाम निर्देशन पत्र भर सकेंगे। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर नाम निर्देशन पत्रों पर अंतिम निर्णय ले सकेंगे। अपर कलेक्टर ने कहा कि नाम निर्देशन पत्र भरने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक, जनपद पंचायत का नाम एवं मतदाता सूची क्रमांक भरना होगा। अभ्यर्थी के ब्यौरे और प्रस्तावक के ब्यौरे का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी को जन्मतिथि संवीक्षा की तारीख को उसकी आयु, जातिवर्ग, जाति के लिए अधिसूचित जिले का नाम, मतपत्र पर मुद्रित होने वाला नाम और मत पत्र पर मुद्रित होने वाले अभ्यर्थी का नाम अंग्रेजी में लिखना होगा। अभ्यर्थी को मोबाईल नंबर भी लिखना होगा। उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग के सदस्य को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अपर कलेक्टर विश्वकर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेष पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 31 (क) के अंतर्गत पंच पद के अभ्यर्थी को घोषणा पत्र तथा सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के अभ्यर्थी को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को विद्युत कंपनी और जिला पंचायत/जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत से बकाया न होने के संबंध में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपर कलेक्टर ने कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर को नाम निर्देशन पत्र का अनुक्रमांक, नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख और समय तथा नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या प्रस्तावक का उल्लेख करना होगा।

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