रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केन्द्रों की रिपोर्ट करने के निर्देश

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जनपथ टुडे, डिंडौरी, 11 दिसंबर 2021, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केंद्रों की स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को मतदान केन्द्रों की स्थिति, फर्नीचर की उपलब्धता, दरवाजे एवं खिडकियां, प्रकाश का प्रबंध, मतदान दलों के ठहरने की स्थिति को रैम्प की उपलब्धता के संबंध में बताना होगा। मतदान केन्द्र के नाम और क्रमांक का भी उल्लेख करना होगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, एसडीएम डिंडौरी सुश्री रजनी वर्मा, एसडीएम शहपुरा श्रीमती काजल जावला सहित सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर मौजूद थे।

असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करें :-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी झा ने त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए असमाजिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत निर्वाचन कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो, इसके लिए असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शस्त्रधारकों से शस्त्र थाने में जमा कराने के निर्दे स दिए हैं। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, फरसा, तलवार तथा लाठी का प्रयोग सार्वजनिक स्थान पर नहीं करेगा, न ही प्रदर्षित करेगा। उन्होंने कहा कि जुलूस रैली, राजनैतिक कार्यक्रम, आतिशबाजी तथा पटाखे का उपयोग सार्वजनिक मार्ग या स्थानों पर बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा। बारात एवं समारोह में भी आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी। किसी भी व्यक्ति के प्रचार-प्रसार हेतु काफिले में तीन से अधिक वाहनों तथा प्रचार-प्रसार हेतु लाउड स्पीकरों का उपयोग करने के लिए अनुमति लेनी होगी।

प्रिंटिंग सामाग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम लिखना अनिवार्य :-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने रिटर्निंग एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों को मतदान केन्द्रों के रूटचार्ट का अवलोकन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण होने से एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र की दूरी कम हुई है। इस स्थिति में निकटतम दूरी वाले मार्ग का रूटचार्ट तैयार करें। इससे जोनल अधिकारियो को मतदान केन्द्र का भ्रमण करने में आसानी होगी और कम समय लगेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रिटिंग प्रेस में प्रकाशित होने वाले पोस्टर, पंपलेट एवं अन्य सामाग्री में मुद्रक और प्रकाशक का नाम लिखना अनिवार्य होगा। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई करें।

अभ्यर्थी को अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा:-

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के लिए अभ्यर्थियों को विद्युत कपंनी से बकाया राशि और जिला, जनपद व ग्राम पंचायत से बकाया राशि न होने का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने इसी प्रकार से भू-राजस्व कर, डायवर्सन कर, सहकारी समितियों के कर की राशि भी वसूलने के निर्देश दिए हैं।

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