
नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने स्टेंडिंग कमेटी की बैठक में दिए निर्देश
जनपथ टुडे, डिंडौरी, 11 दिसंबर 2021, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन 2021-22 में नाम निर्देशन पत्र भरते समय अभ्यर्थी के साथ दो व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे। नाम निर्देशन पत्र भरने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की घड़ी का समय ही मान्य होगा। अभ्यर्थी के सहित वाहनों की संख्या दो हो सकेगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित स्टेंडिंग कमेंटी की बैठक में उक्त निर्देश दिए।
इस अवसर पर जिला भाजपा अध्यक्ष नरेन्द्र राजपूत, जिला कांग्रेस अध्यक्ष विरेन्द्र बिहारी शुक्ला, जिला बसपा अध्यक्ष मो. असगर सिद्दिकी, पुलिस अधीक्षक संजय सिंह, अपर कलेक्टर अरूण कुमार विश्वकर्मा, जिला पंचायत की मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्रीमती अंजू अरूण कुमार, एसडीएम डिंडौरी सुश्री रजनी वर्मा, एसडीएम शहपुरा श्रीमती काजल जावला मौजूद थे।
आठ शिकायत निवारण केन्द्र बनाए जाएंगे:-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन का कार्य सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए मतदान दलों का गठन किया गया है। सभी जनपद मुख्यालयों में मतदानकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पंचायत निर्वाचन में प्राप्त होने वाली शिकायतों के निराकरण के लिए जिला मुख्यालय सहित आठ केन्द्र स्थापित किए जाएंगे शिकायतकर्ता उक्त केन्द्रों में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। शिकायत निवारण केन्द्र में प्राप्त शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जाएगा।
सभा एवं रैली की अनुमति के लिए सिंगल विंडो प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले आवेदन पत्र आने पर पहले अनुमति और दूसरे आवेदन पत्र आने पर दूसरी अनुमति मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल पर सभा/रैली के लिए सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद पुलिस थाने में सभा/रैली आयोजन के पूर्व सूचना देनी होगी।
अभ्यर्थियों को शपथ पत्र एवं घोषणा पत्र भरना होगा:-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं सरपंच पद के अभ्यर्थियों को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। पंच पद के अभ्यर्थी घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।
मास्क, सैनेटाईजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य:-
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने कहा कि मतदान केन्द्रों में मतदाताओं को मास्क, सैनेटाईजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के लिए नियत किये गए समय के पिछले 48 घंटों की काल अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं रैलियां नहीं की जा सकेंगी। मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर किसी भी प्रकार का चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी की व्यक्तिगत भूमि, भवन या दीवार का उपयोग झण्डा टांगने, पोस्टर चिपकाने, नारे लिखने आदि प्रचार कार्य के लिए उसकी अनुमति के बगैर नहीं करेगा। इसी प्रकार से शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों का उपयोग भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकेगा।