
अब मात्र पटवारी पर्ची के आधार पर नहीं होगी जमीन कि रजिस्ट्री
जनपथ टुडे, डिंडोरी, 28 दिसंबर 2021, जिले में लगातार भूमि विक्रय संबंधी गड़बड़ियों और अनियमितता की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए जिला कलेक्टर ने एक पत्र के माध्यम से जिला के सभी सेवाप्रादाताओं को अपनी सेवा प्रक्रियाओं को दुरुस्त एवं पारदर्शी रखने सूचित किया है, कि भूमि विक्रय से संबंधित दस्तावेज में पटवारी द्वारा जारी किया गया पर्ची या प्रमाण पत्र आपके द्वारा लिया जा रहा है। इसे अनिवार्य रूप से अविलंब बंद करें।
इसके लिए संबंधित विक्रेता से एक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्राप्त करें, जिसमें उसका नाम, पिता का नाम, जाति, गांव का नाम, खसरा नंबर, भूमि की किस्म या प्रकार, पेड़ का प्रकार है या नहीं, भूमि में कोई मकान नहीं है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई और मकान का प्रकार के संबंध में जानकारी हो। इस आधार पर ही दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया जावे।
किसी के भी द्वारा पटवारी की जारी किया गया पर्ची लिया जाता है या अपलोड किया जाता है तो संबंधित पर कार्रवाई की जाएगी और दस्तावेज पंजीयन से इनकार किया जाएगा ।