
पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 28 जनवरी 2022, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्डौरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहनलाल वास्पे द्वारा थाना डिण्डौरी में इस आशय की सूचना दी है कि दिनांक 15/06/2018 को दामाद प्रवीण गवले ने बताया कि स्नेहलता को उल्दी दस्त होने से ईलाज हेतु डिण्डौरी ला रहे थे तब रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उक्त सूचना के आधार पर थाना डिण्डौरी द्वारा मर्ग कायम कर जांच पश्चात पाया कि पत्नी के चरित्र पर शक कर मृतिका स्नेहलता का गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी एवं मृतिका स्नेहलता बाई के द्वारा खुद फांसी लगाने की मिथ्या सूचना देकर हत्या के अपराध को छिपाया है।थाना डिण्डौरी द्वारा अप.क्र. 482/2018 पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया।
अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए माननीय न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी द्वारा आरोपी प्रवीण कुमार गवले को धारा 302 भादंवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास एवं 5000/- रुपए, धारा 201 भादवि के अपराध के लिए 2 वर्ष साधारण कारावास एवं 1000 के अर्थदण्ड के दण्ड एवं धारा 498 क भादवि के अपराध के लिए 1 वर्ष साधारण कारावास एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किए जाने पर क्रमश 6 माह, 3 माह एवं 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किया गया। मामला चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज था। उक्त मामले में अभियोजन की ओर से आर.के. मण्डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की गई।