ओवर लोडिंग पर नहीं लग रहा प्रतिबन्ध

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परिवहन विभाग और खाद्य विभाग की अनदेखी

सड़के हो रही जर्जर

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 23 फरवरी 2022, परिवहन विभाग की अनदेखी और शासकीय विभागों के संरक्षण के चलते शासकीय विभागों और गोदामों से नियम विरूद्ध ओवर लोडिंग के चलते सड़कों की स्थिति खराब हो रही है। किन्तु जिम्मेदार अधिकारियों को न तो परिवहन विभाग के आदेश निर्देशों से कोई मतलब न ही न्यायालय द्वारा जारी आदेश का इन पर कोई असर हो रहा है। वहीं शासकीय विभागों द्वारा परिवहन कार्य हेतु जारी नियमों का भी पालन विभाग नहीं कर रहे है। परिवहनकर्ताओं से साठगांठ के चलते अधिकारी इस मामले में आखे बन्द किए हुए है। नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों पर ओवर लोडिंग और अनलोडिंग होते आसानी से देखी जा सकती है, वहीं विभाग द्वारा जारी गेट पास और मात्रा पर्चियों से स्पष्ट हो जाता है कि विभाग द्वारा जारी परिवहन कार्य के निर्देशों को ताक पर रख कर विभाग के अधिकारी ही परिवहनकर्ताओं को मनमानी की छूट दे रहे है।

जिले में जारी ओवर लोडिंग को लेकर गुरुवार को नागरिक आपूर्ति निगम, विपणन संघ, वेयर हाउस, जिला सहकारी में एक लिखित शिकायत देते हुए उल्लेख किया गया है कि खाद्यान्य व धान, गेहूँ खाद का परिवहन कार्य वाहन की भार क्षमता से अधिक लोडिंग व अनलोडिंग कराया जाता है जो मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 1-3 की अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र में उल्लेखित भार क्षमता से अधिक माल ले जाना अपराध है। हाईकोर्ट और परिवहन विभाग के आदेश की सरेआम अनदेखी कर नियमों का उलंघन किया जा रहा है। अतः तत्काल प्रभाव से ओवर लोड लोडिंग अनलोडिंग बंद कराई जाए। हाई कोर्ट के आदेश, परिवहन विभाग की आदेश व सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्धारित वाहन भार क्षमता आदेश की छायाप्रतियां प्रेषित करते हुए शिकायतकर्ताओं ने संबंधित विभागों से ओवर लोडिंग के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने की मांग की है।

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