
अवैध रूप से गांजा विक्रय करने वाले आरोपियों को 5 वर्ष का सश्रम कारावास
जनपथ टुडे, डिण्डौरी, 26 फरवरी 2022, मीडिया सेल प्रभारी एवं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला डिण्डौरी मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया गया कि, थाना गाड़ासरई के अप.क्र. 123/2019 एवं विशेष सत्र प्रकरण क्र. 08/2019 के आरोपियों अमरसिंह पिता पंचमसिंह उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम पिपरटोला थाना बेनीबारी जिला अनूपपुर (म.प्र.) एवं आरोपी सुनील पिता तेजीलाल साहू उम्र 42 वर्ष निवासी चंदनघाट द्वारा दिनांक 08.04.2019 को 13.10 बजे से 18.35 बजे के मध्य ग्राम चंदनघाट में एक साथ मिलकर 7 किलो 530 ग्राम मादक पदार्थ गांजा अवैध रूप से विक्रय हेतु अपने कब्जेे में रखने का अपराध कारित करने के मामले में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जिला डिण्डौरी द्वारा उक्त प्रत्येक आरोपी को धारा 8 सी सहपठित धारा 20(बी)(ii)(बी) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 05-05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50-50 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश भी पारित किया गया।