छेड़छाड़ करने के 51 वर्षीय आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

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जनपथ टुडे, डिण्‍डौरी, 3 जून 2022, मनोज वर्मा, एडीपीओ से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी सुरेश कुमार पिता भगवतप्रसाद साहू उम्र 51 वर्ष निवासी, वार्ड न 6 शहपुरा जिला डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 19/11/2016 से दिनांक 21/11/2016 तक पीडिता के घर में लज्‍जा भंग करने के आशय से शारीरिक छेड़छाड एवं मोबाईल से फोटो खींचकर लैंगिक संबंध बनाने का प्रस्‍ताव देकर प्रताडि़त करने के साथ साथ जान से मारने की धमकी देने के मामले में थाना शहपुरा द्वारा शिकायत पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 853/2016 कायम कर विवेचना उपरांत धारा 354, 354(क)(i), 506, 306 भादवि अंतर्गत चालान न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

अभियोजन साक्षीगणों के साक्ष्‍य के आधार पर अपराध को प्रमाणित पाते हुए सत्र न्‍यायाधीश, डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी सुरेश कुमार पिता भगवतप्रसाद साहू उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम शहपुरा को धारा 354 भादवि के अपराध के लिए 2 वर्ष सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
 

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