दबिश : मिठाई कारखानों और दुकानों पर छापामार कार्रवाई,दूषित सामग्री कराई नष्ट

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जाँच हेतु मिठाई,पनीर,दूध, दही के नमूने जप्त

खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई

जनपथ टुडे, डिंडोरी, 23 अक्टूबर 2022, दीपावली पर्व के मद्देनजर खादय सुरक्षा विभाग ने खादय सामग्री दुकानों और कारखानों पर औचक निरीक्षण कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसी कड़ी में गुणवत्ता को दरकिनार रख अशुद्ध खाद्य सामग्री विक्रय कर मानव जीवन से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कलेक्टर रत्नाकर झा के निर्देश, CMHO डॉ रमेश मरावी के मार्गदर्शन पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह तेकाम ने शनिवार और रविवार को डिंडोरी और शहपुरा में संचालित प्रतिष्ठानों पर छापामार कार्रवाई करते हुये मिष्ठान, दूध ,दही, पानीर और खोवा सहित अन्य सामग्री के नमूने जप्त किये हैं। जिनको मानक स्तर जांच हेतु राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेजा जावेगा।

प्राप्त जानकारी के टीम ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह के नेतृत्व में रविवार को जोधपुर मिष्ठान भंडार के कारखाना में दबिश दी और निरीक्षण के दौरान 10 लीटर दूषित तेल एवं चासनी को मौके पर ही नष्ट कराया और धारा 13(2) के तहत नोटिस जारी कर सुधार हेतु सख्त हिदायत दी है।

इसके पूर्व शहपुरा नगर में दुर्गा बेकरी,अम्बे फ़ास्ट फ़ूड,बीकानेर मिष्ठान भंडार में भी टीम ने औचक निरीक्षण किया और खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित किये हैं।यहाँ अम्बे फ़ास्ट फ़ूड में एक्सपायरी Cold Drink का विनिष्टिकरन कराया गया। इस दौरान दुकानों से गुलाबजामुन, छेना, वनस्पति, पेठा, पनीर, नमकीन, तेल और बेकिंग पावडर के नमूने लिए गये। कार्रवाई के दौरान सभी खादय प्रतिष्ठानों में मिठाई के निर्माण और कालातीत दिनांक के उल्लेख, साफ सफाई पुख्ता रखने की हिदायत भी जारी की गई है। इसी तरह Food Safety Officer (FSO) ने मुख्यायल में संचालित कान्हा स्वीट्स,जोधपुर मिष्ठान भंडार, न्यू खेतेश्वर मिष्ठान, रुचि स्वीट्स और नीलम स्वीट्स का भी निरीक्षण कर दूध,दही,पानीर, खोवा सहित मिठाई के सैम्पल लिये हैं। इस दौरान सड़क किनारे दुकानों पर खुली खाद्य सामग्री मिलने के एवज में दुकानदार को सुधार सूचना हेतु धारा 32 के तहत नोटिस थमाया गया है। समूची कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभा सिंह ने दुकानदारों को शुद्धता, गुणवत्ता और मानक स्तर के पालन की नसीहत दी है और रोड किनारे होटल और गुमटी दुकानदारों को भी खाद्य सामग्री को स्वच्छ स्थिति में रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं पंजीयन और लाइसेंस पर जोर देते हुए FSO प्रभा सिंह तेकाम ने बगैर लाइसेंस खाद्यय पदार्थ विक्रय पर छह माह की सजा और अधिकतम 2 लाख तक के जुर्माना के प्रावधान से दुकानदारों को अवगत कराया है। इस बाबत उन्होंने नवीनीकरण कराने दुकानदारों को समझाईश दी और प्रति दिवस 100 रुपया विलंब शुल्क की भी जानकारी दी है।

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