
पत्नी के हत्यारे को उम्र कैद
जनपथ टुडे डिंडोरी 22 मई।
डिण्डौरी जिले में एक पति द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में माननीय न्यायालय ने आरोपी जन्नू महेश्वरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपनी पत्नी को खाना परोसने के लिए कहा था, लेकिन जब उसने मना कर दिया, तो उसने गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
न्यायालय ने आरोपी को 302 भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है
मृतिका अपने पति एवं बच्चों के साथ अपने सास ससुर से अलग एक ही मकान के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग रहते है । मृतिका के ससुराल घर पर रिश्तेदार मेहमानी में आये थे, जो मृतिका के घर पर मेहमानों व परिवार का खाना बना था, मृतिका घर के सामने रोड़ किनारे खड़ी थी जो मृतिका का पति जन्नू महेश्वरी उसे खाना परोसने चल बोल रहा था, मृतिका खाना परोसने घर नहीं जा रही थी, इसी बात पर मृतिका का पति गुस्सा हो गया और मृतिका को घर के सामने रोड़ के किनारे दिनांक 24/01/2024 के शाम 04/00 बजे करीबन हाथ, लात, मुक्का से मारपीट करने लगा तथा उसे उठाकर जमीन पर पटक- पटक कर एवं जमीन में घसीट कर मारपीट किया, जिससे मृतिका के सिर में, बांये आंख पास, दाहिने कंधा में, दाहिने कान के पास में चोटे आयी तथा सिर में गंभीर चोटे आयी जो मृतिका मौके पर बेहोश हो गयी तब मृतिका का पति जन्नू महेश्वरी द्वारा अपनी मां और आस पड़ोस के लोगों के साथ मृतिका को ईलाज हेतु सीएचसी बजाग ले गये जिसकी रास्ते में अस्पताल पहुंचने से पहले मौत हो गयी । जो जांच पर मृतिका के पति जन्नू महेश्वरी द्वारा मृतिका को खाना परोसने चलने हेतु कहने, जो खाना परोसने न जाने की बात पर मारपीट कर हत्या करना पाया गया है जो प्रथम दृष्टया अपराध धारा 302 भादवि का घटित होना पाये जाने अपराध धारा का पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया । विवेचना में संकलित साक्ष्य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी, जिला डिण्डौरी द्वारा उपरोक्तानुसार दण्ड से दण्डित किया गया।