
कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास
जनपथ टुडे डिंडोरी 24 सितंबर।
थाना कोतवाली डिण्डौरी के अपराध क्रमांक 806/2024 एवं सत्र प्रकरण क्रमांक 01/2025 में आरोपी नौमिक यादव पिता अमरू यादव (उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम चटिया रैयत, थाना कोतवाली डिण्डौरी) को हत्या का दोषी पाया गया।
प्रकरण की पृष्ठभूमि
- दिनांक 26 अक्टूबर 2024 की रात लगभग 11 बजे मृतक गोवर्धन यादव अपने मामा नौमिक यादव के घर गया था।
- वहाँ विवाद होने पर आरोपी ने हाथ में रखी टंगिया (कुल्हाड़ी) से मृतक पर हमला कर दिया।
- मृतक मौके पर ही गिर पड़ा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई।
- जब परिजन पास जाने लगे तो आरोपी ने टंगिया दिखाकर उन्हें भी डराया।
फरियादी जीवनलाल ने अपने नाती झामेश्वर से घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर जाकर देखा तो बेटे गोवर्धन की लाश आंगन में पड़ी थी और आरोपी नौमिक खाट पर सोया हुआ था। पूर्व में आरोपी और मृतक के परिवार के बीच रंजिश भी थी।
न्यायालय का निर्णय
साक्ष्य और तर्कों के आधार पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय श्री शिवकुमार कौशल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी ने निर्णय सुनाया।
आरोपी नौमिक यादव को धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास की सजा।
₹ 20,000/- का अर्थदंड।
अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।