
अवैध लाभ पर कठोर सजा
जनपथ टुडे डिंडोरी 27 सितंबर।
थाना समनापुर के अप.क्र. 410/24 एवं एस.टी. क्र. 06/25 में आरोपी शिवराम बनवासी पिता परसू बनवासी, उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम माडागोट थाना समनापुर, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) के विरुद्ध आरोप था कि उसने शासकीय उचित मूल्य दुकान की खाद्य सामग्री में गड़बड़ी कर अवैध लाभ अर्जित किया।
शिकायत पर थाना समनापुर द्वारा मामला दर्ज कर विवेचना उपरांत न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया।
मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी श्री शिवकुमार कौशल ने आरोपी शिवराम बनवासी को दोषी ठहराया और धारा 316(5) भादवि में 10 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹1000 अर्थदंड तथा धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम में 1 वर्ष कठोर कारावास एवं ₹500 अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को क्रमशः 6 माह एवं 1 माह अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश भी पारित किया गया।