जनपद पंचायत शहपुरा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर हाईकोर्ट की रोक

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जनपथ टुडे डिंडौरी 08 अक्टूबर- जनपद पंचायत शहपुरा की अध्यक्ष प्रियंका आर्मो के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर अब मतदान नहीं होगा। जबलपुर हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक (Stay Order) लगाते हुए प्रशासन को फिलहाल आगे की कार्यवाही न करने के निर्देश दिए हैं।

मिली जानकारी के अनुसार, जनपद पंचायत शहपुरा के 17 सदस्यों में से अधिकांश ने अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर 8 अक्टूबर (बुधवार) को मतदान होना निर्धारित था। हालांकि, अध्यक्ष प्रियंका आर्मो ने इस प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर अदालत ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद रोक लगा दी है।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए कहा है कि अगली सुनवाई तक मतदान प्रक्रिया स्थगित रहेगी और वर्तमान स्थिति यथावत बनी रहेगी।

सूत्रों के मुताबिक, यदि बुधवार को मतदान होता तो 13 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में यानी अध्यक्ष के विरोध में वोट देने की तैयारी में थे, जबकि केवल चार सदस्य अध्यक्ष के समर्थन में खड़े दिखाई दे रहे थे। ऐसे में अध्यक्ष का पद जाना लगभग तय माना जा रहा था।

बताया जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही को लेकर पिछले कई दिनों से शहपुरा जनपद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज थी। अब हाईकोर्ट की रोक के बाद पूरा मामला न्यायालय के आगामी आदेश पर निर्भर करेगा।

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