विशेष गहन पुनरीक्षण अवधि में अधिकारियों-कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक

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जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं

 

संपादक प्रकाश मिश्रा 
जनपथ टुडे डिंडौरी : 29 अक्टूबर, 2025
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश, भोपाल एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती अंजू पवन भदौरिया के मार्गदर्शन में वर्ष 2026 की निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार 30 अक्टूबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जिला निर्वाचन कार्यालय डिण्डौरी की अनुमति के बिना अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी को विभागीय प्रमुखों द्वारा पूर्व में अवकाश स्वीकृत किया गया है, तो ऐसे अवकाश निरस्त माने जाएंगे एवं उन्हें कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य रहेगा।
विशेष परिस्थितियों में केवल प्रथम, द्वितीय के अधिकारियों के अवकाश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा तथा एवं तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अवकाश अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डिण्डौरी द्वारा स्वीकृत किए जा सकेंगे।
कलेक्टर ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देशित किया है कि वे निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें। साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्रांतर्गत आने वाले कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर उपस्थिति की पुष्टि करने के निर्देश दिए गए हैं।

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