रिश्‍वत मांगने वाले रोजगार सहायक को 05 वर्ष सश्रम कारावास की सजा, 10 हजार का अर्थदंड 

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कूप योजना की आखिरी किश्‍त 45000/- प्रदाय करने के बदले मांगी  थी 2000/- रिश्‍वत

संपादक प्रकाश मिश्रा 8963976785

जनपथ टुडे डिण्‍डौरी 10 दिसम्बर 2025 :- मीडिया सेल प्रभारी  मनोज कुमार वर्मा, अभियोजन अधिकारी द्वारा बताया गया कि, थाना विशेष पुलिस स्‍थापना लोकायुक्‍त संगठन इकाई जबलपुर के अप0क्र0 213/2017 प्रक0 क्र0 02 /2019 के आरोपी इन्‍द्रसिंह वालरे पिता कवल सिंह, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुढियाकला डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी को शासन द्वारा संचालित कूप योजना की कुल राशि 2,30,000/- में से शेष किश्‍त की राशि 45,000/- प्राप्‍त करने के एवज में 2,000/- रूपये रिश्‍वत की मांग करने के मामले में न्‍यांयालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा आरोपी को भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 7 के अपराध के लिए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- धारा 13(2)(डी) सहपठित धारा 13(2) के अपराध के लिए 05 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000/- के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर क्रमश: 06-06 माह अतिरिक्‍त सश्रम कारावास भुगताये जाने का आदेश पारित किया गया । शासन की ओर से  मनोज कुमार वर्मा, विशेष लोक अभियोजक द्वारा मामले का सशक्‍त संचालन किया गया ।

 

घटना का संक्षिप्‍त विवरण –

प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित हितग्राही ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि उसके पिता के नाम से कपिल धारा कूप योजना अंतर्गत राशि रूपये 2,30,000/- मंजूर हुई थी जिसमें से आखरी किश्‍त की राशि 45000/- रूपये मिलना शेष था। ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक इन्‍द्र सिंह वालरे से बातचीत किया तो किश्‍त की शेष राशि निकलवाने के लिए 2000/- रिश्‍वत की मांग की गई । लोकायुक्‍त पुलिस द्वारा प्रार्थी के आवेदन के आधार पर टीम गठित कर कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.09.2025 को इन्‍द्रसिंह वालरे, रोजगार सहायक ग्राम पंचायत मुढियाकला डिण्‍डौरी जिला डिण्‍डौरी को 1000/- रिश्‍वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा था । आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना की गई । विवेचना में संकलित साक्ष्‍य के आधार पर अभियोग पत्र माननीय न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया । तदुपरांत अभियोजन के साक्ष्‍य एवं तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश भ्रष्‍टाचार निवारण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा उपरोक्‍तानुसार दण्‍ड से दण्डित किया गया ।

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