
सहायक ग्रेड-3 अब्दुल रफीक निलंबित- गंभीर कदाचरण की पुष्टि- हितग्राहियों से नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से राशि वसूल किए जाने के आरोप
संपादक प्रकाश मिश्रा 8963976785
जनपथ टुडे डिंडौरी 5 जनवरी 2026- महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय मेहंदवानी में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 अब्दुल रफीक खान को गंभीर कदाचरण के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीमती अंजू पवन भदौरिया द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अब्दुल रफीक खान पर चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के नियुक्ति आदेश वितरण कार्य के दौरान तथा महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद/स्पॉन्सरशिप योजना अंतर्गत माता-पिता की मृत्यु के पश्चात उनके आश्रितों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता के हितग्राहियों से नगद एवं ऑनलाइन माध्यम से राशि वसूल किए जाने के आरोप लगे थे। इस संबंध में वीडियो एवं ऑडियो वायरल होने की शिकायतें भी प्राप्त हुई थीं।
मामले को गंभीरता से लेते हुए परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मेहंदवानी द्वारा दिनांक 29 दिसंबर 2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। दिनांक 30 दिसंबर 2025 को प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर शिकायत की पुष्टि करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।
जांच में यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत पाए जाने पर इसे गंभीर कदाचरण की श्रेणी में माना गया। इसके फलस्वरूप मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत श्री अब्दुल रफीक खान को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास डिंडौरी नियत किया गया है। साथ ही उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।



