खाद्य सुरक्षा विभाग ने किया शुद्ध जल आपूर्ति इकाइयों का निरीक्षण,  राजपूत वाटर सप्लाई सील

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संपादक प्रकाश मिश्रा 8963976785
जनपथ टुडे डिंडौरी : 22 जनवरी, 2026 कलेक्टर के आदेशानुसार एवं अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वस्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज पांडेय के निर्देशन मे गुरुवार, 22 जनवरी को खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा डिंडौरी नगर में संचालित शुद्ध पेयजल आपूर्ति इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान राम स्नेही धाम, वार्ड क्रमांक-6 में संचालित नर्मदा सर्व जल का अवलोकन किया गया, जहाँ आरओ मशीन द्वारा जल को फिल्टर कर लगभग 20 लीटर के केन में भरकर उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा था। मौके पर पीएचई विभाग द्वारा जारी वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट, श्रम विभाग एवं उद्यमिता विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए। निरीक्षण के दौरान परिसर की फर्श एवं दीवारें साफ-सुथरी एवं स्वच्छ पाई गईं।
इसके पश्चात देवरा तिराहा, कोणार्क गार्डन के पास स्थित कोणार्क शुद्ध जल का निरीक्षण किया गया। यहाँ भी आरओ मशीन से जल फिल्टर कर केन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा रहा था। मौके पर एक्सीलेंट लैब, जबलपुर द्वारा जारी वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट एवं श्रम विभाग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए। परिसर में स्वच्छता एवं साफ-सुथरे केन पाए गए।
निरीक्षण के क्रम में अमरपुर रोड, मंडला बस स्टैंड के पास स्थित राजपूत वाटर सप्लाई का निरीक्षण किया गया, जहाँ गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। पानी की टंकी की निचली सतह अस्वच्छ पाई गई तथा मौके पर कोई भी वॉटर टेस्टिंग रिपोर्ट अथवा अन्य वैधानिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए। परिसर के अंदर पानी का जमाव, गंदगी एवं कीट पाए गए। बिना जल परीक्षण रिपोर्ट के पेयजल सप्लाई करते हुए प्रतिष्ठान संचालित पाया गया।
खाद्य सुरक्षा एवं जनस्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के अंतर्गत राजपूत वाटर सप्लाई को सील कर दिया गया है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि जब तक समस्त आवश्यक मानकों एवं प्रमाण-पत्रों की पूर्ति नहीं की जाती, तब तक जल आपूर्ति सेवाएं पुनः संचालित नहीं की जाएंगी।

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