
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों में 26 अप्रैल से छूट मिलेगी
अधिक लोग साथ नहीं बैठेंगे तथा मधपान एवं धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंध होगा
जनपथ टुडे,अप्रैल, 24 2020 कोबिड – 19 महामारी की रोकथाम के आवश्यक उपाय एवं बचाव हेतु जिले में 24.3.2020 से 3.5.2020 तक लॉक डाउन आदेश प्रभावशिल है। स्थानीय परिस्थितियों पर विचार करते हुए जिला कलेक्टर बी. कर्तिकेन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ चुनी हुई आर्थिक गतिविधियों में लॉक डा उन अवधि में 26 अप्रैल 2020 से कार्य संपादन हेतु सशर्त छूट प्रदान की जा रही है, जो इस प्रकार है:-
1. सब्जी व किराना दुकाने, प्रतिदिन प्रातः 8:00 से 12:00 बजे तक खुली रहेंगी।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन निर्माण कार्य से संबंधित दुकानें भी 8:00 से 12:00 बजे तक खुलेंगी।
3. खनिज कार्य, अनुमति प्राप्त गौण खनिजों का संचालन एवं जिले की सीमा के भीतर परिवहन की छूट होगी
4. मछली पालन, मछली पालन से जुड़े उद्योग, खाद बीज, पेस्टिसाइड, कीटनाशक आदि के निर्माण बिक्री एवं वितरण की छूट होगी
इन गतिविधियों के संचालन में सोशल डिस्टेंसइंग, लॉक डाउन के मापदंडों का पालन करते हुए कार्यस्थल की साफ-सफाई एवं संक्रमण मुक्त रखना होगा। श्रमिकों एवं अमले को निवास से कार्यरत कार्य स्थल तक परिवहन व्यवस्था करनी होगी, साथ ही हेल्थ प्रोटोकाल का पालन आवश्यक होगा एवं अधिक लोग साथ बैठकर भोजन आदि नहीं करेंगे, साथ ही कार्य स्थल पर मदिरापान एवं धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।