कोर्ट के आदेश के बाद ग्राम किरंगी स्थित शासकीय भूमि को प्रशासन ने कराया अतिक्रमण मुक्‍त 

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अतिक्रमण मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 18 लॉख रूपए

संपादक प्रकाश मिश्रा 
जनपथ टुडे डिण्डौरी 31 अक्टूबर 2025- प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम किरंगी ऊर्फ प्रतापगढ में  रधुराज बंजारा पिता सुक्‍खू बंजारा द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध तरीके से पक्‍का निर्माण कर दुकान बनायी गयी थी जिसे राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग की टीम ने कोर्ट केआदेश के बाद ध्वस्त कर दिया। ज्ञात हो कि इस अतिक्रमण के खिलाफ पूर्व में भी न्‍यायालय नायब तहसीलदार करंजिया के रा0प्र0क् 0034 दिनांक 15/05/2025 द्वारा अति‍क्रमण कर्ता के विरूध बेदखली की कार्यवाही की गयी थी। अनावेदक के द्वारा  उच्‍च न्‍यायालय याचिका दायर की गयी थी जिसमें याचिका को खारिज कर अवैध अतिक्रमण के ध्‍वस्‍तीकरण का आदेश पारित किया गया था। उच्‍च न्‍यायालय के आदेश के परिपालन में  अधिकारी(राजस्‍व) बजाग  रामबाबू देवांगन के निदेशन में एवं नायब तहसीलदार करंजिया  शेलेश गौड एवं थाना प्रभारी करंजिया नरेद्र पाल थाना प्रभारी समनापुर हरिशंकर तिवारी एवं पटवारी संतोष झारिया , विकास श्रीवास, गनपतिया मरावी ,शैलेन्‍द्र सिह मार्को , नंदकुमार परस्‍ते ,रितेश कुलश , नीलेश गुप्‍ता , अक्षय रार्वट ,सुशील वर्मा एवं हल्‍का पटवारी रवि सिसोधिया एवं पुलिस बल की संयुक्त टीम ने ग्राम किरंगी स्थित शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्‍त कराया। अतिक्रमण मुक्त कराई गई शासकीय भूमि की अनुमानित कीमत लगभग 180000 लॉख रूपय बताई जाती है।

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