नाबालिग बालिका का अपहरण, बलात्‍कार  करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

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वर्ष 2019, बजाग की घटना

जनपथ टुडे, डिंडोरी, मीडिया सेल प्रभारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार,  आरोपी मनीष साहू पिता स्‍व. बालकिशन साहू उम्र 22 वर्ष निवासी बजाग रैयत जिला डिण्‍डौरी द्वारा दिनांक 20/04/2019 को लगभग शाम 5 बजे 6 वर्षीय नाबालिग बालिका को चाकलेट खिलाने के बहाने से जबरदस्‍ती अपहरण कर बाला‍त्‍कार किया एवं किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर उक्‍त मामले में थाना बजाग द्वारा अपराध क्रमांक 67/2019 धारा 363, 366, 376(2)(i), 376(2)(j), 506 भादवि एवं धारा 4,6 लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया एवं विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय में पेश किया।

विशेष न्‍यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम डिण्‍डौरी द्वारा अभियोजन साक्ष्‍यों के साक्ष्‍य के आधार पर आरोपी मनीष साहू पिता स्‍व. बालकिशन साहू उम्र 22 वर्ष निवासी बजाग रैयत जिला डिण्‍डौरी  को धारा 366 भादवि के अपराध के लिए 10 वर्ष कठोर  कारावास एवं 500/- अर्थदण्‍ड की सजा एवं धारा 376(क)(ख) भादवि के अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं 1000/- रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया। अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर प्रत्‍येक व्‍यतिक्रम के लिए 03 माह एवं 06 माह अतिरिक्‍त कठोर कारावास भुगताये जाने के आदेश पारित किये गये । उक्‍त मामले में अभियोजन की ओर से राजकुमार मण्‍डराहा, जिला लोक अभियोजन अधिकारी डिण्‍डौरी द्वारा सशक्‍त संचालन किया गया।



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