कब्रिस्तान को जे.सी.बी. से नष्ट करने वाले आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत
जनपथ टुडे,डिण्डौरी, 5 अक्टूबर 2020, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डिण्डौरी ने कब्रिस्तान को नष्ट करने वाले आरोपी का अग्रिम जमानत निरस्त की।
मीडिया सेल प्रभारी एवं जिला अभियोजन अधिकारी श्री मनोज कुमार वर्मा द्वारा बताया कि, दिनांक 20.09.2020 को ग्राम सारसडोली के बाहर शमशान भूमि में गांव का नारायण उर्फ बबुआ के कहने पर उसके लड़के अनिल साहू के द्वारा जे.सी.बी. मशीन से शमशान भूमि को खोदकर लोगों की कब्र को नष्ट किया गया है। जिसमें मानव अवशेष(हड्डियां) निकल आई। आदिवासी समाज की सामाजिक रीति-रिवाज के अनुसार उक्त, भूमि आदिवासी समाज की पुण्य भूमि है,जहां उनके पूर्वजों का तथा वर्तमान में दरबई टोला के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसी स्थान पर दफनाया जाता है। इस प्रकार जे.सी.बी.मशीन से शमशान भूमि को खोदकर दरबईटोला के लोगों के मान सम्मान में ठेस पहुचाई गई है। थाना मेंहदवानी द्वारा आरोपी अनिल साहू के विरूद्ध अपराध क्रमांक 151/20 धारा 297 सहपठित धारा 34 भादवि एवं धारा 3(1)(za)(A) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
गौरतलब है कि सारसडोली की इस घटना को “जनपथ टुडे” द्वारा सबसे पहले उठाया गया था।