नाबालिग को बहला-फुसला कर भगाने, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली जमानत
जनपथ टुडे, जबलपुर, कार्यालय जिला लोक अभियोजन अधिकारी जबलपुर के मीडिया प्रभारी श्री भगवत उइके ने बताया कि घटना दिनांक 29/06/2020 को पीड़िता की मां और भाई घर में थे तभी सुबह 10:00 बजे पीड़िता घर से बिना किसी को बताए चली गई थी, पीड़िता के घर के पास आरोपी रत्नेश पटेल अपनी मोटरसाइकिल लिए खड़ा था। पीड़िता उसको जानती थी इसलिए वह उसके साथ चली गई थी। आरोपी रत्नेश यादव पीड़िता को पनागर अपनी मोटरसाइकिल से लेकर गया था। वहां पर उसने अपना और पीड़िता का मोबाइल पैसों के लिए गिरवी रख दिया और फिर आरोपी पीड़िता को पनागर ले गया जहां पर वह एक डेयरी में काम करने लगा और वहीं पर एक कमरा किराए से लेकर पीड़िता के साथ रहने लगा। घटना दिनांक को ही रात्रि 9:00 बजे आरोपी रत्नेश यादव ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने पीड़िता को वहां पर 5-6 दिन तक रखा। दिनांक 04/07/2020 को आरोपी ने सब्जी लाकर दी और पीड़िता से जिओ सिम मांगी और फिर भाग गया और फिर लौट कर नहीं आया।
पीड़िता की उक्त रिपोर्ट पर थाना पनागर में रिपोर्ट लेखबध्द कराई गई, जिस पर से थाना पनागर के अपराध क्र. 601/2020 धारा 363,366,376,376(3) भादवि एवं 4, 6 पाक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीबध्द कर आरोपी रत्नेश यादव को गिरफ्तार कर न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सों) श्रीमती संगीता यादव के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। शासन की ओर से प्रभारी उपसंचालक श्री शेख वसीम के निर्देशन में अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती स्मृतिलता वरकड़े ने जमानत का विरोध कर बताया कि वर्तमान समय में महिला से संबंधित अपराध बढते जा रहे हैं, यदि ऐसे में अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाता हैं तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा , तथा इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना और बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुये आरोपी को जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।