अवैध कॉलोनी और प्लॉटिंग करने वाले आरोपी को नहीं मिली जमानत

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जनपथ टुडे, जबलपुर, 6 नवम्बर 2020, जिला अभियोजन, मीडिया सेल प्रभारी भगवत उइके से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटवारी हल्का नंबर 81 राजस्व निरीक्षक मंडल बरौदा तहसील पनाकर के पटवारी ने दिनांक 23/07/2020 को दिलीप कुमार चौरसिया, तहसीलदार के निर्देश पर थाना माढ़ोताल में उपस्थित होकर मध्य प्रदेश पंचायत राजस्व एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ(3) के तहत प्रकरण कायम कराने वास्ते पत्र लिखकर भेजा है। जिसमें उन्होंने बताया कि अमखेरा खजरी खिरिया में अवैध कॉलोनियां एवं प्लॉटिंग की जा रही है। उक्त क्षेत्रों में सक्रिय भूमाफिया एवं बिल्डर लगातार सीधे-साधे एवं गरीब लोगों को धोखा दे रहे हैं एवं उनके द्वारा अर्जित मेहनत की कमाई और जीवन भर की पूंजी को हड़प रहे है।

आरोपी के विरूध्द थाना माढ़ोताल में अपराध क्रमांक 388/2020 धारा मध्य प्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। आरोपी मोहम्मद सरफराज को गिरफ्तार कर न्यायालय श्रीमती पदमिनी सिंह प्रथम न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया गया। अभियुक्त ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भगवत उइके ने शासन की ओर से जमानत का विरोध कर बताया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता हैं, तो समाज में न्याय के प्रति विपरीत संदेश पहुॅचेगा। इस प्रकार के अपराधों के बढ़ने की संभावना बढ़ जायेगी। अभियोजन द्वारा दिये गये तर्को से सहमत होते हुए आरोपी मोहम्मद सरफराज का जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

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