खनिज के अवैध परिवहन पर अब वाहन चालकों एवं मालिकों के विरुद्ध होगी एफ आई आर
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न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक को दिए निर्देश
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सिर्फ जुर्माना जमा कर नहीं बच सकेंगे अवैध उत्खननकर्ता
जनपद टुडे, डिंडोरी, 18 नवंबर 2020,मंडला जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री विशाल शर्मा ने विगत दिनों खनिज के अवैध परिवहन के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया।
माह जनवरी से अक्टूबर तक कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा में खनिज के अवैध परिवहन के प्रकरणों में जुर्माना निरूपित कर जुर्माना जमा करने के उपरांत वाहनों को मुक्त किया गया था और उक्त प्रकरणों में प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज नहीं कराई गई थी। उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा एमसीआरसी क्रमांक 5648/ 2020 अर्जुन बनाम मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 11 मई के अनुक्रम में ऐसे मामलों में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जाने पर उक्त वाहन चालकों व मालिकों के विरुद्ध भादसकी धारा 379, 414 तथा रुल 18 एमपी मिनरल प्रिविशन ऑफ माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज रूल 2006 सेक्शन 4/21 दा माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 एंड सेक्शन 247(7) एमपी लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 के आलोक में अपराध बनना प्रथम दृष्टया प्रगट होने से उक्त प्रकरणों में वाहन चालक एवं वाहन मालिकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज करने के लिए पुलिस अधीक्षक को आदेशित किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इस संदर्भ में प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को जिला न्यायाधीश द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए है। जिनका पूरी तरह पालन होने पर प्रदेश भर में अवैध उत्खनन और अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्यवाही संभव हो सकेगी साथ ही प्रदेश भर में बड़ी मात्रा में चल रहा रेत का अवैध उत्खनन रुक सकेगा।