बिजली विभाग के ऑपरेटर को नहीं मिली जमानत, लापरवाही के चलते हुए थी लाइनमैन कि मौत

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जनपथ टुडे, 20 नवम्बर 2020, माननीय अपर सत्र न्यायाधीश चौरई के द्वारा थाना चौरई के अपराध क्रमांक 397/2020,अंतर्गत धारा 304/34 भा द वि के आरोपी अखिलेश उर्फ पंकज पिता जगदीश वर्मा उम्र करीब 32 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 14 थाना व तहसील चौरई की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री प्रवीण कुमार मर्सकोले के द्वारा प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुये आरोपी की जमानत निरस्त करने का निवेदन किया जिस पर माननीय न्यायालय के द्वारा सहमत होते हुए जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया।

 

पूरा मामला इस प्रकार हैं :-

दिनांक 08/08/20 को लोकेश वर्मा निवासी भांड पिपरिया को ग्राम नोनी बर्रा में विद्युत लाइन सुधारते समय करंट लगने से घायल होने से आनंद हॉस्पिटल छिंदवाड़ा में भर्ती किए गए थे कुछ दिन इलाज चलने के बाद दिनांक 10/ 8/ 2020 को उसे नाहर अस्पताल छिंदवाड़ा में भर्ती किया गया दिनांक 24/08/2020 लोकेश के दाहिने पैर में इन्फेक्शन होने के कारण घुटने के ऊपर से पैर काट दिया गया दिनांक 18/09/20 को लोकेश को नाहर अस्पताल से छुट्टी मिल गई एवं उसके बाद 24/09/2020 को उसकी मृत्यु हो गई | मृतक दिनांक 08/08/2020 को विद्युत लाइन सुधारते हुए ऑपरेटर अखिलेश वर्मा एमपी बी ऑफिस पांजरा एवं सहायक लाइनमैन उदय भान निवासी पांजरा द्वारा 11 केवी लाइन शट डाउन करना लेकिन अखिलेश वर्मा को यह ज्ञान होते हुए भी लाइन चालू करते समय ऑपरेटरों को करंट लग सकता है , 11 केवी की लाइन चालू कर दी जिससे लोकेश को करंट लग गया उसके इलाज के बाद मृत्यु हो गई , मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया | इस मामले में आरोपी के द्वारा न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन को निरस्त किया गया

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