महिला के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा

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खेत की फसल मवेशियों को चराने के विवाद में की थी हत्या

जनपथ टुडे, शहडोल, 2.12.2020 को जयसिंहनगर न्यायालय के माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय के द्वारा थाना थाना जयसिंहनगर जिला शहडोल के अपराध क्र. 02/17, में अभियुक्त मोतीलाल सिंह पिता छेरका सिंह निवासी ग्राम ढेंढुआ थाना जयसिंहगर जिला- शहडोल को धारा 302 भा.द.सं. में हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 2000/- रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। शासन की ओर से प्रकरण में सी0 पी0 मिश्रा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जयसिंहनगर द्वारा पैरवी की गई।

घटना

पूरी घटना इस प्रकार है कि दिनांक 17.10.2016 को मृतिका सावित्री बाई सुबह 6ः30 बजे अपने खेत गई थी तब वहां उसके खेत में आरोपी मोतीलाल के मवेशी उसकी फसल को चर रहे थे तब आरोपी मोतीलाल से सावित्रीबाई ने कहा कि तुम रोज रोज अपने मवेशियो से मेरी फसल को क्यों चराते हो, इस बात से क्रोधित होकर मोतीलाल ने टंगिया से सावित्री बाई की कनपटी और चहरे पर घातक प्रहार किये जिससे मौके पर ही सावित्री बाई की मौत हो गई। हल्ला-गुहार सुन कर मृतिका सावित्री बाई की बहन बुटान बाई और लड़का सुखलाल तथा गांव के अन्य लोग पहुंच गए, तब आरोपी मोतीलाल उन्हें देख कर मौके से भाग गया। थाना जयसिंहनगर में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रं. 02/17 का अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गई। विवेचना उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी मोतीलाल सिंह पिता छेरका सिंह निवासी ग्राम ढेंढुआ थाना जयसिंहगर जिला-शहडोल को दोषी पाते हुए धारा 302 भादसं में आजीवन कारावास और 2000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

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